उस्मानाबाद जिल्ह्यात सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने नियमन कायदा अंतर्गत 90 कारवाया
उस्मानाबाद जिल्हा: तंबाखुजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे मुख व फुफूस कर्करोगा सारख्या गंभीर व्याधींनी समाजास ग्रासले असुन व्यसनाधिनता वाढत आहे. या उत्पादनांसंबंधी ‘सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने (जाहिरात मनाई व्यापार व वाणिज्य वितरण नियमन) कायदा 2013’ अस्तीत्वात आहे. या कायद्यादील प्रमुख तरतुदी पुढील प्रमाणे-
कलम- 4 नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करण्यास मनाई आहे.
कलम- 6 (अ) नुसार 18 वर्षाखालील बालकास सिगारेट- तंबाखुजन्य उत्पादने विकण्यास मनाई आहे.
कलम- 6 (ब) नुसार शैक्षणीक संकुलांच्या 100 मी. परिसरात सिगारेट- तंबाखुजन्य उत्पादने विकण्यास मनाई आहे.
या कायद्या विषयी जनजागृती व्हावी, व्यसनाधिनता टाळावी या उद्देशाने मा. पोलीस अधीक्षक श्री राज तिलक रौशन यांच्या मार्गदर्शनातून शुक्रवार दि. 08.01.2021 रोजी जिल्हा भरात विशेष मोहिम राबवण्यात येउन दुकाने- पानटपऱ्यांवर छापे टाकून कलम- 4, 6 अंतर्गत खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया करुन प्रत्येकी 200 ₹ दंड वसुल करण्यात आला.
अ.क्र. | पोलीस ठाणे | कारवाई संख्या | वसूल दंड रक्कम |
1) | उमरगा | 9 | 1,800 ₹ |
2) | मुरुम | 5 | 1,000 ₹ |
3) | लोहारा | 3 | 600 ₹ |
4) | नळदुर्ग | 4 | 800 ₹ |
5) | तामलवाडी | 1 | 200 ₹ |
6) | तुळजापूर | 10 | 2,000 ₹ |
7) | उस्मानाबाद (श.) | 12 | 2,400 ₹ |
8) | आनंदनगर | 14 | 2,800 ₹ |
9) | बेंबळी | 3 | 600 ₹ |
10) | ढोकी | 3 | 600 ₹ |
11) | येरमाळा | 10 | 2,000 ₹ |
12) | आंबी | 8 | 1,600 ₹ |
13) | वाशी | 8 | 1,600 ₹ |
एकुण कारवाया व वसुल दंड रक्कम | 90 | 18,000 ₹ |